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एल्विश का चौंका देने वाला कबूलनामा -हां मैं पार्टियों में सांपों और उनके जहर की करता था सप्लाई

नोएडा | रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में बिग बॉस विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नोएडा पुलिस की टीम ने रविवार को एल्विश यादव को पूछताछ करने के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। नोएडा पुलिस की टीम उसे कोर्ट में पेश करने के लिए सूरजपुर कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद एल्विश यादव ग्रेटर नोएडा कारागार में भेज दिया गया।
एल्विश यादव समेत छह लोगों के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-49 में पीपुल्स फॉर एनिमल संस्थान ने सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने चार सपेरे और एक अन्य को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में पुलिस ने एलविश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले की जांच कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस कर रही है। नोएडा जोन के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
एनडीपीएस की धाराएं बढ़ीं, 20 साल तक सजा का प्रावधान
सांपों के जहर सप्लाई करने व विष कारोबार करने के आरोप में एल्विश के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कई धाराएं बढ़ाई हैं। इनमें एनडीपीएस 8, 20, 27, 27ए, 29, 30, 32 धाराएं शामिल हैं। इनके तहत अगर एल्विश दोषी पाया जाता है तो 20 साल तक की सजा हो सकती है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एनडीपीएस की धाराएं एल्विश को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी आरोपियों पर यही धारा लगाई गई थी।
सोशल मीडिया पर एल्विश ने दी थी पुलिस को खुली चुनौती
रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई करने के मामले में आरोपी एल्विश यादव ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस को खुली चुनौती दी थी। उसने वीडियो जारी करते हुए कहा था कि साबित करो कि मैं रेव पार्टी में था। इसके बाद पुलिस की जांच में तेजी आई थी। पुलिस के अनुसार, एल्विश ने यूट्यूब पर फरवरी में 13 मिनट 34 सेकेंड का वीडियो जारी किया था। इसमें आठ दस लोग एक साथ कमरे में बैठे हुए थे एल्विश रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में बोल रहा था।

Author: kesarianews

शैलेन्द्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं फाउंडर – केसरिया न्यूज़। राजनीति, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक, निर्भीक और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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