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19 जून 2019 ,कैबिनेट फैसले
भोपाल

मध्यप्रदेश में नौकरी के लिये आयुसीमा कम करने के फैसले पर सरकार दोबारा करेगी विचार।
कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला, दोबारा होगा परीक्षण।
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन में 20 फ़ीसदी कमी की
पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा कैबिनेट का फैसला
नए फैसले के बाद जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त पर कम स्टांप ड्यूटी और कम रजिस्ट्री फीस चुकानी होगी
सरकार का दावा व्यावहारिक पहलू देखते हुए घटाए गए कलेक्टर गाइडलाइन के दाम
इससे बड़ी कीमतों के चलते इनकम टैक्स के झंझट से भी लोग बच सकेंगे
कलेक्टर गाइडलाइन से ऊपर प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए भी रजिस्ट्री के शुल्क घटाए गए
परिवार के अंदर संपत्ति हस्तांतरण का शुल्क भी घटाया गया
ऐसे मामलों में इस टाइम ड्यूटी केवल ₹1000 होगी और फीस केवल ₹100 होगी
तत्काल प्रभाव से लागू किया गया कैबिनेट का फैसला
उदाहरण के तौर पर एक करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने पर सवा लाख रुपए के बजाय अब केवल 11 सो रुपए ही सरकार को चुकाने होंगे।
संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे पर स्टांप शुल्क 2.5 फ़ीसदी से घटाकर दशमलव 5 फ़ीसदी की गई
मध्य प्रदेश सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का प्रस्ताव राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा
मध्य प्रदेश के वकीलों ने इस मांग को लेकर हड़ताल भी की थी
वकीलों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी देगी कमलनाथ सरकार
75 साल की उम्र पूरी करने के बाद मिलेगी पेंशन
इसके लिए 50 साल वकालत का अनुभव होना जरूरी होगा
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1184 करोड़ रुपए के बजट से 720 बिस्तरों के आधुनिक अस्पताल को मंजूरी
220 बिस्तरों का कार्डियक यूनिट भी बनाया जाएगा।
केसरिया प्रशासनिक संवाददाता खबर