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केंद्र के खिलाफ शीर्ष कोर्ट पहुंचा तमिलनाडु; प्राकृतिक आपदा राहत कोष से धन देने की मांग

तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार पर प्राकृतिक आपदा राहत कोष को रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 का प्रयोग करते हुए शीर्ष अदालत में मुकदमा दायर किया है।
अपनी याचिका में स्टालिन सरकार ने आरोप लगाया है कि प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्र से मिलने वाला धन उसके लिए जारी नहीं किया जा रहा है। साथ ही इसमें तमिल सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ और चक्रवात मिचौंग से हुए नुकसान के लिए केंद्र को 37,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्रदान करने का निर्देश देने का आग्रह किया। इतना ही नहीं याचिका में केंद्र को अंतरिम उपाय के रूप में 2000 करोड़ रुपये जारी करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
इससे पहले, कर्नाटक सरकार ने भी केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसने यह आरोप लगाया था कि केंद्र सूखे की स्थिति से निपटने के लिए उसे वित्तीय सहायता नहीं दे रहा है। इसने यह निर्देश देने की मांग की थी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से धन जारी किया जाए।

Author: kesarianews

शैलेन्द्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं फाउंडर – केसरिया न्यूज़। राजनीति, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक, निर्भीक और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

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