भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में उमंग सिंघार ने आरोप लगाया था लोकायुक्त सतेंद्र कुमार की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें जानकारी दिए गए लोकायुक्त की नियुक्ति की गई।
आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त नियुक्ति से जुड़ी फाइल तलब की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में मप्र सरकार को दिया नोटिस

