बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान (नागरिक आपूर्ति निगम) राशन घोटाले में आरोपी बनाए गए आईएएस अफसर अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट ने राहत पहुंचाते हुए अग्रिम जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की बैंच ने सोमवार को पूरक चालान पेश किए जाने पर उन्हें अग्रिम जमानत दी है।
मामले में पेश किए गए चालान के साथ शामिल एफआईआर की कॉपी में अनिल टुटेजा का नाम न होने के बाद उन्हें यह राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक आपूर्ति निगम में 63 हजार करोड़ स्र्पये का यह कथित घोटाला साल 2015 में सामने आया था। मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने नागरिक आपूर्ति निगम के कुछ बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के विभिन्न् ठिकानों पर छापेमारी की।
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इस छापेमारी में करोड़ों रुपये, डायरी, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, हार्ड डिस्क और डायरी भी जब्त की गई थी। इस मामले में नागरिक आपूर्ति निगम के कई अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया था। पिछली सरकार के कार्यकाल में इस मामले की जांच की क्लोजर रिपोर्ट जमा कर जांच बंद कर दी गई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद एसआईटी का गठन कर मामले की दोबारा जांच कराई जा रही है।

