नई दिल्ली: भारतीय डाक विभाग को एक ग्राहक को 50 पैसे वापस न करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डाक विभाग को न सिर्फ 50 पैसे वापस करने का आदेश दिया है। अलबत्ता, मानसिक पीड़ा, अनुचित व्यवहार और सेवा में कमी के लिए 10 हजार रुपये मुआवजा देने को भी कहा है। इतना ही नहीं, कांचीपुरम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डाक विभाग (DOP) को मुकदमे का खर्च भी उठाने का आदेश दिया है, जो की 5 हजार रुपये है।
50 पैसे न लौटाना पड़ा महंगा, डाक विभाग हारा मुकदमा, फैसला उड़ा देगा होश!

