पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में दोषी 31 साल बाद रिहा।
बड़ी खबर केसरिया खबर@sms
नई दिल्ली,
18/मई/2022
सुप्रीम कोर्ट ने आज #राजीवगांधी RajivGandhi हत्याकांड में दोषी ए जी #पेरारिवलन को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन को जमानत दे दी। इस बात का संज्ञान लेते हुए कि पेरारिवलन करीब 32 साल से जेल में हैं। “न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने उन्हें जमानत दे दी।”
दूसरी और दोषी एस.नलिनी के वकील एम.राधाकृष्णन ने सह-दोषी ए.जी. #पेरारिवलन को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को “बड़ी निराशा” करार दिया।
फाइल फोटो
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