Site icon Kesaria News

सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्‍त की नियुक्ति के मामले में मप्र सरकार को दिया नोटिस

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्‍य प्रदेश में लोकायुक्‍त की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उल्‍लेखनीय है कि मध्‍य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिं‍घार ने राज्‍य में लोकायुक्‍त की नियुक्ति को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में उमंग सिंघार ने आरोप लगाया था लोकायुक्‍त सतेंद्र कुमार की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की गई है। उन्‍होंने यह भी कहा था कि उन्‍हें जानकारी दिए गए लोकायुक्‍त की नियुक्ति की गई।
आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्‍य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्‍त नियुक्ति से जुड़ी फाइल तलब की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्‍य प्रदेश सरकार से दो सप्‍ताह में जवाब मांगा है।

Author: kesarianews

शैलेन्द्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं फाउंडर – केसरिया न्यूज़। राजनीति, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक, निर्भीक और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

Exit mobile version