Site icon Kesaria News

अवैद्य खनन के मामले में संजय शुक्ला से 140 करोड़ की वसूली के लिए नोटिस जारी

इंदौर | भाजपा नेता और पूर्व विधायक संजय शुक्ला अवैध खनन के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। खनिज विभाग ने उनसे 140 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी कर ली है। अपर कलेक्टर कोर्ट से वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया है। मामला प्रदूषण विभाग द्वारा खदान बंद करने के आदेश देने के बाद भी खनन करने का है।
उज्जैन रोड स्थित बारोली के सर्वे नंबर 4/1/1 और 4/2/1, 9/3/1 की 1.437 हेक्टेयर जमीन पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला के नाम पर खनन के लिए आवंटित हुई थी। इसमें क्रशर मशीन लगाकर गिट्टी और मुरम का खनन किया गया। खनिज विभाग के अनुसार 2017 में प्रदूषण विभाग ने इस खदान बंद करने के आदेश दिए लेकिन बाद भी खुदाई चलती रही। इंदौर के तत्कालीन कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी को जानकारी मिलने पर उन्होंने यहां छापा मारकर क्रेशर मशीन जब्त कर ली और एक कमेटी बनाकर जांच कराई। इसके बाद खदान को सील कर दिया गया।
प्रशासन द्वारा कराई गई नपती के बाद पता चला कि जो खदान आवंटित हुई उससे करीब चार किमी दूर तक यह अवैध खनन चल रहा था। इस मामले में पहली बार फरवरी 2017 में केस दर्ज किया गया। अवैध खुदाई मामले में राज्य सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवंगत विष्णुप्रसाद शुक्ला और उनके पुत्र व कांग्रेस नेता संजय शुक्ला के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बाद में विभाग ने इस मामले में करीब 140 करोड़ रुपए की पैनल्टी बनाई। जमीन का पट्टा संजय शुक्ला के पिता विष्णु प्रसाद शुक्ला ‘बड़े भैया’ के नाम पर है, लेकिन उनके निधन के कारण बेटे संजय और उनके बड़े भाई राजेंद्र शुक्ला से जुर्माना वसूला जा सकता है। इस मामले में अब अपर कलेक्टर कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में 19 अप्रैल को सुनवाई होगी।

Author: kesarianews

शैलेन्द्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं फाउंडर – केसरिया न्यूज़। राजनीति, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक, निर्भीक और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।

Exit mobile version