इंदौर। कांग्रेसी नेता मोतीसिंह पटेल ने मप्र हाई कोर्ट की युगलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
मोतीसिंह ने इंदौर लोकसभा क्षेत्र से खुद को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने की मांग करते हुए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की थी, लेकिन हाई कोर्ट की युगलपीठ याचिका खारिज करते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया।
इसी फैसले को चुनौती देते हुए मोतीसिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी के वैकल्पिक प्रत्याशी के रूप में नामांकन फार्म जमा किया था। पार्टी ने बी-फार्म में उनके नाम का उल्लेख भी किया था। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी द्वारा नामांकन फार्म वापस लेते ही उन्हें पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया है।
उन्हें कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने की मांग संबंधी याचिका और अपील खारिज कर हाई कोर्ट ने त्रुटि की है। सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में एक-दो दिन में सुनवाई हो सकती है।
कांग्रेस नेता मोती सिंह ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर हाई कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

