बिलासपुर। आयकर विभाग की तरफ से करदाताओं के लिए नई सुविधा शुरू करते हुए नया टैक्स केलकुलेटर लांच किया है। यह करदाताओं को तय करने में मदद करता है कि उनके लिए पुरानी टैक्स रिजीम बेहतर होगी या नई टैक्स रिजीम। टैक्स केलकुलेटर की मदद से आप इनकम, डेडिक्शन और टैक्स क्रेडिट के बारे में जानकारी कर सकते हैं। टैक्स केलकुलेटर के जरिए आप टैक्स रिटर्न को लेकर जनरल आइडिया फ्रेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स की गणना से आपको अपना पूरे फाइनेंशियल वर्ष का बजट बनाने में मदद मिलेगी।
आपको पूरे साल के टैक्स डिडक्शन का आइडिया पहले से होगा तो आप अपने खर्चों के बारे में प्लान कर सकते हैं। टैक्स केलकुलेटर को उपयोग करने के लिए करदाता को पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल में लाग इन करना होगा। अब यहां पर करदाता से जुड़ी जानकारी जैसे करदाता का प्रकार, लिंग, रेजिडेंट स्टेटस, सैलरी के अलावा अन्य आय के स्रोत, होम लोन का ब्याज और निवेश आदि की जानकारी देनी होगी। इस आधार पर यह टैक्स केलकुलेटर करदाता को बताएगा कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है या पुरानी।
Author: kesarianews
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