पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 466/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट में पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
इंदौर। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 466/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट में पूर्व विधायक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) अवनीश गौतम की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास व दो लाख दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
Author: kesarianews
शैलेन्द्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं फाउंडर – केसरिया न्यूज़। राजनीति, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक, निर्भीक और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।
