शेख हसीना के खिलाफ अरेस्‍ट वारंट जारी, बांग्‍लादेश की पूर्व पीएम को ढाका वापस भेजेगा भारत? बढ़ेगा तनाव

ढाका: बांग्‍लादेश के अंतरराष्‍ट्रीय अपराध प्राधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अरेस्‍ट वारंट जारी किया है। शेख हसीना के अलावा 45 लोगों के खिलाफ भी अरेस्‍ट वारंट जारी किया गया है। इसमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के शीर्ष नेता भी शामिल हैं। इस प्राधिकरण को शेख हसीना ने ही बनाया था ताकि साल 1971 में पाकिस्‍तानी सेना के नरसंहार में मदद करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। अब इसी प्राधिकरण का इस्‍तेमाल करके मोहम्मद यूनुस की कार्यकारी सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करा दिया है।

शेख हसीना इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं और अब बांग्‍लादेश की सरकार भारत से अवामी लीग की नेता को प्रत्‍यर्पित करने की मांग कर सकती है। शेख हसीन के छात्रों के आंदोलन के दौरान कथित रूप से मानवता के खिलाफ अपराध में कनेक्‍शन के आरोप में यह अरेस्‍ट वारंट जारी किया गया है। इस प्राधिकरण ने सरकार से कहा है कि वह शेख हसीना और 45 अन्‍य लोगों को अरेस्‍ट करके 18 नवंबर तक पेश करे। जिन लोगों को अरेस्‍ट करने का आदेश दिया गया है, उनमें शेख हसीना सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं।

अखबार ‘द डेली स्टार’ की खबर के मुताबिक, प्रधान न्यायाधीश सय्यद रफात अहमद ने यह फैसला तब लिया, जब भेदभाव विरोधी आंदोलन में शामिल सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों ने बुधवार को उच्च न्यायालय परिसर को घेर लिया और “अवामी लीग समर्थक फासीवादी न्यायाधीशों” को हटाने की मांग की। खबर में उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अजीज अहमद भुइयां के हवाले से कहा गया है, “(उच्च न्यायालय) के 12 न्यायाधीशों को पीठ आवंटित नहीं की जाएगी, जिसका मतलब यह है कि उन्हें 20 अक्टूबर को अदालतों में अवकाश समाप्त होने के बाद न्यायिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी।”

छात्रों ने स्‍थगित कर दिया आंदोलन

समाचार पोर्टल ‘बीडीन्यूज24 डॉट कॉम’ की खबर के अनुसार, छात्रों ने उच्चतम न्यायालय परिसर में अपना विरोध-प्रदर्शन शुरू करते हुए अवामी लीग से जुड़े उन न्यायाधीशों के इस्तीफे की मांग की, जो ‘पार्टी लाइन पर चल रहे हैं।’ इन न्यायाधीशों को न्यायिक गतिविधियों से निलंबित किए जाने की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने अपना विरोध रविवार तक के लिए स्थगित कर दिया। खबर में भुइयां के हवाले से कहा गया है कि यह फैसला इसलिए लिया गया, क्योंकि उक्त 12 न्यायाधीशों ने इस्तीफा नहीं दिया था और उन्हें हटाने के लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं था।

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Author: kesarianews

शैलेन्द्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार एवं फाउंडर – केसरिया न्यूज़। राजनीति, प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तथ्यपरक, निर्भीक और ज़मीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं।